राजस्थान विद्यालय स्तरीय छात्रावासों मे विद्या सम्बल योजना (Gust Facility)के रूप में शिक्षक लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित देखे पुरी जानकारी

 

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी कठिन विषयों हेतु अनुभवी विशेषज्ञ व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल  योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। विस्तृत विवरण एवं आवेदन का लिंक विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के होम पेज “Apply For Guest Faculty Under Vidhya Sambal Scheme पर उपलब्ध है।

विद्या संबल योजना के दिशा-निर्देश एवं संचालन प्रक्रिया 

विद्या संबल योजना के तहत विभागीय आश्रम /खेल छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते है:- 
1.योजनान्तर्गत गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी को कठिन विषय माना जाएगा।
2. योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी लाभान्वित किये जायेंगे।
3. योजनान्तर्गत प्रस्ताव / आवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे।
4.संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रुप में लगाया जा सकेगा। 
5.गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग छात्रावास वार (राशि रुपये 75000/- बजट के आधार पर) अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिकों / निजी अभ्यर्थियों को परिपत्र में वर्णित दरों पर उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी बेस पर की जा सकेगी
6.गैस्ट फैकल्टी के चयन हेतु गठित समिति निम्नानुसार होगी-

• अनुसूचित क्षेत्र में उक्त योजना के संचालन हेतु नॉडल अधिकारी संबधित उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगें, जिसमें अतिरिक्त जिला शिक्षा लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा
7.• अनुसूचित क्षेत्र के पाली, चित्तौडगढ़ जिले व गैर अनुसूचित क्षेत्र के समस्त जिलो में नॉडल अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होंगे, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा
विभागीय आश्रम /खेल छात्रावासों में गैस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है, जिसका विस्तृत विवरण एवं आवेदन का लिंक विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के होम पैज पर “Apply For Guest Faculty Under Vidhya Sambal Scheme उपलब्ध है।  
8. आवेदन करने की अन्तिम तिथी 17.12.2023
9. अभ्यर्थी एक ही छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता/सकती है। यदि एक से अधिक छात्रावास में आवेदन किया जाता है तो प्रथम छात्रावास हेतु आवेदन मान्य होगा।
10. वरियता सूथी संबंधित जिला स्तरीय कार्यालयों को 22.12.2023 को भेज दी जायेगी ब जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित कार्मिको की सूची 26.12.2023 तक जारी करा दी जाएंगी 02.01.2024 तक समस्त छात्रावासों में कोचिंग प्रारम्भ करना सुनिश्चित करायें। 
11. वरियता सूची में समान अंक / प्रतिशत होने की स्थिति में उच्च योग्यताधारी एवं छात्रावास के नजदीकी निवास करने वाले आवेदक को ही प्राथमिकता दी जावेगी। 
12. आवेदन पत्रों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित योग्यता / शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर संलग्न प्रारुप के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवायें वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
13. यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक शैक्षणिक सत्र (2023-24) के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू होगी तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी न्यायालय में दावा नही किया जा सकेगा।
14. विभागीय छात्रावासों गैस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की दरें निम्नानुसार रहेगी –


15. विभागीय छात्रावासों में कक्षा 9वीं व 10वीं के कठिन विषयों अग्रेजी, गणित व विज्ञान एवं कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी व ऐच्छिक विषयों (भौतिक विज्ञान / रसायन विज्ञान/जीय विज्ञान/गणित) हेतु प्रति छात्रावास अधिकतम 75000/- रुपये प्रति शैक्षणिक सत्र के लिए देय होगा। जिलाधिकारी उपलब्ध बजट सौमा /आंवटित बजट सीमा तक इसका उपयोग कर सकेंगे। 
16. विभागीय छात्रावासों में कोचिंग देने वाले गैस्ट फैकल्टी की उपस्थिति वाईन द्वारा आगामी माह की 2 तारीख तक संबंधित जिला कार्यालय को भुगतान हेतु मिजाये जाने की कार्यवाही पूर्ण करायें व संबंधित जिला कार्यालय द्वारा गैस्ट फैकल्टी के मानदेय का भुगतान आगामी माह की 7 तारीख तक कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
17. कोचिंग मानदेय का भुगतान कोचिंग देने वाले गैस्ट फैकल्टी के बैंक खाते में ही जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। 18. कोचिंग मानदेय का भुगतान अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र के आश्रम छात्रावासों हेतु आश्रम छात्रावास संचालन के उपमद 41 में से एवं खेल छात्रावासों के लिए खेल छात्रावास संचालन के उपमद 29 में से किया जावेगा।
 19. गैस्ट फैकल्टी की सेंवायें लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारुप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना समुचित किया जायेंगा। 
20. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। प्रति दिन व्हाट्सएप्प ग्रुप पर  कोचिंग के फोटोग्राफ डालने पर ही उस दिन का भुगतान देय होगा।
21. प्रक्रिया का विनिर्णय इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। 

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