RPSC की तरफ से सभी भारतीयों के लिए 10 नए नियम जारी किए गए हैं जो कि 14 फरवरी से बाद की सभी भर्तियों में लागू कर दिए गए हैं यह नियम आपके लिए जानना जरूरी है अगर इन नियमों का आप पालन नहीं करते हैं तो आप परीक्षा से हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं।
RPSC ALL UPCOMING VACANCY NEW RULE
यह नियम सभी अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए हैं इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब आप फॉर्म भरने के बाद उसे वापस भी ले सकते हैं जिससे की रसीद अटैच करना , अन्य भारतीयों में चीटिंग की है तो आरपीएससी के द्वारा बेल विस्तृत आवेदन पत्र संबंधित दिशा निर्देश आवेदन वापस लेने संबंधित विकल्प डिटेल सुधारने संबंधित विकल्प, ओटीपी से वेरीफाइड करना जो योग्य है वही आवेदन करें ऐसे कई नियम है जो आप जान ले समय पर वरना परीक्षा से बाहर तो होंगे ही साथ में आपको सजा भी हो सकती है।
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जो योग्य है वहीं आवेदन करें वरना लगेगा बैन:
अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा ।
असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 182 के तहत् दण्डनीय अपराध है । ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग / पात्रता जांच / साक्षात्कार के दौरान अपात्र किये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।
असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 182 के तहत् दण्डनीय अपराध है । ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग / पात्रता जांच / साक्षात्कार के दौरान अपात्र किये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।
ओटीपी:
ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का इन्द्राज करने पर इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर OTP प्रेषित किया जायेगा जिसकी पुष्टि किये जाने पर ऑनलाईन आवेदन की शेष प्रविष्टियों का इन्द्राज कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात् इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर पुन: OTP प्रेषित किया जायेगा जिसकी पुष्टि किये जाने पर Application No. Generate होगा।
Application No. Generate होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जायेगा । आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा ।
Application No. Generate होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जायेगा । आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा ।
ये डिटेल्स सुधारी जा सकेंगी :
आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
यदि किसी अभ्यर्थी / परीक्षार्थी को RPSC/UPSC / अन्य भर्ती संस्थानों के द्वारा किसी भी भर्ती / परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग / उपयोग या अनुचित / अभद्र व्यवहार के लिये भविष्य की परीक्षाओं / साक्षात्कार आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है तो उसे आयोग द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं / साक्षात्कार में RPSC / UPSC / अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा निर्धारित अवधि के लिये अयोग्य माना जायेगा ।
यदि किसी अभ्यर्थी / परीक्षार्थी को RPSC/UPSC / अन्य भर्ती संस्थानों के द्वारा किसी भी भर्ती / परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग / उपयोग या अनुचित / अभद्र व्यवहार के लिये भविष्य की परीक्षाओं / साक्षात्कार आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है तो उसे आयोग द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं / साक्षात्कार में RPSC / UPSC / अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा निर्धारित अवधि के लिये अयोग्य माना जायेगा ।
महिला आरक्षण:
विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (DBSA No. 72/ 2022 में पारित निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा ।
आंसर-की फीस रिफंड:
आयोग द्वारा जारी उत्तरकुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप लगाये जाने के उपरान्त आपत्ति सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा।
विस्तृत आवेदन-पत्र संबंधी निर्णय: विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम / संवीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं तथापि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होते ही अगले दिन / अविलम्ब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जायेगा। नोटिस जारी करने वाली तिथि को ही अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर SMS भिजवाया जायेगा एवं इस संबंध में संक्षिप्त सूचना दो प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी। अवसर दिये जाने की उक्त सूचना आयोग की वेबसाईट पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जायेगी एवं इस अवसर के पश्चात् भी उपस्थित नहीं होने प नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
उक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिये इच्छुक नहीं होने / अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी ।
विस्तृत आवेदन-पत्र संबंधी निर्णय: विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम / संवीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं तथापि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होते ही अगले दिन / अविलम्ब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जायेगा। नोटिस जारी करने वाली तिथि को ही अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर SMS भिजवाया जायेगा एवं इस संबंध में संक्षिप्त सूचना दो प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी। अवसर दिये जाने की उक्त सूचना आयोग की वेबसाईट पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जायेगी एवं इस अवसर के पश्चात् भी उपस्थित नहीं होने प नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
उक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिये इच्छुक नहीं होने / अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी ।
रसीद अटैच करन होगी:
अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल के डेशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन-पत्र शुल्क का ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ करें ।
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