Rajasthan KaliBai Bheel Scooty Yojana 2023-24 | राजस्थान कालीबाई भील स्कूटी योजना के लिए आवेदन शुरू
राजस्थान कालीबाई भील स्कूटी योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राऐं जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो।
- राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर। उक्त निर्धारित प्रतिशत अंको में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे।
- किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा (B.A.BED / B.SC.BED/ B.COM.BED/BE/B.TECH/ B.ARCH / MBBS / IIT / BBA / BBM / BCA / BDS / BHMS / BAMS / LAW/ etc.) में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो।
- स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से एक वर्ष का अन्तराल होने पर Rajasthan KaliBai Bheel Scooty Yojana का लाभ देय नहीं होगा।
- किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राऐं भी Rajasthan KaliBai Bheel Scooty Yojana में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता / छात्रवृति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नही किया जा सकेगा।
- जिन छात्राओं नें Rajasthan KaliBai Bheel Scooty Yojana लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्रायें इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। परन्तु पूर्व में TAD विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रूपयें एक मुश्त राशि प्राप्त होगी।
- देवनारायण योजना एवं Rajasthan Kali Bai Bheel Scooty Yojana के तहत समाहित योजनाओं में लाभार्थी छात्रा के माता-पिता की आय सीमा 2.5 लाख रूपये सालाना होगी।
- टीएडी विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार की पात्र छात्राओं को दिया जाएगा
- राजस्थान कालीबाई स्कूटी योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
Rajasthan KaliBai Bheel Scooty Yojana के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- आधार कार्ड
- पते के प्रमाण
- बैंक पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट/प्रमाण पत्र
- शुल्क की रसीद
- आय प्रमाण पत्र
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड
राजस्थान कालीबाई भील स्कूटी योजना के अन्तर्गत देय लाभ
राजस्थान कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्रा को स्कूटी वितरण के साथ-साथ निम्नलिखित लाभ भी उपलब्ध करवाए जाएंगे –
- स्कूटी
- स्कूटी के साथ-
- छात्रा को सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय
- एक वर्ष का सामान्य बीमा,
- पांच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा,
- दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार )
- एक हेलमेट
नोट : स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनाक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय/बेचान नही किया जा सकेगा
Rajasthan KaliBai Bheel Scooty Yojana के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50 प्रतिशत स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25 प्रतिशत स्कूटी स्वीकृत की जावेगी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय/निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए इकजाई रूप से 25 प्रतिशत स्कूटी दी जा सकेगी। समस्त विभाग Rajasthan KaliBai Bheel Scooty Yojana में वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या में विभिन्न संकायों में निम्नानुसार अनुपात रखेंगे
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